कोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या में दोषी पति को 5 साल कैद की सुनाई सजा...
तीन साल पुराने मामले में वाराणसी कोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति को दोषी माना है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति संजय कुमार साहनी को वाराणसी की अपर सत्र न्यायाधीश (16th) शिखा श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी पाया है. कोर्ट ने चौबेपुर के तातेपुर निवासी संजय कुमार साहनी को पांच साल की सजा के साथ ही 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी रामवृक्ष साहनी ने चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप लगाया था कि उसकी बहन उषा की शादी तातेपुर निवासी अभियुक्त संजय कुमार साहनी के साथ हुई थी. शादी के 14 वर्ष बाद 9 मार्च 2019 को संजय ने उषा को लाठी-डंडे और लात-घूसों से बहुत बुरी तरह मारा पीटा था. उषा ने इससे क्षुब्ध होकर कुएं में कूदकर जान दे दी थी. रामवृक्ष साहनी ने उषा के ससुर पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया था. रामवृक्ष जब मौके पर गया तो शव छोड़कर ससुराल वाले भाग गए. अदालत ने इस मामले में पति संजय कुमार साहनी को दोषी पाया और सजा सुनाई.