अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोर्ट में फैसला सुरक्षित, ED ने कहा- हवा में जांच नहीं की है...
आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जमानत पर बुधवार को सीएम केजरीवाल के वकील ने दलील रखी और उन्होंने कहा कि सीएम को हिरासत में रखे जाने का कोई मतलब नहीं है.
Arvind Kejriwal Bail: आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जमानत पर बुधवार को सीएम केजरीवाल के वकील ने दलील रखी और उन्होंने कहा कि सीएम को हिरासत में रखे जाने का कोई मतलब नहीं है.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अदालत में जिरह के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है. उन्होंने कहा, ‘‘ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है. वे संत तो नहीं हैं. वे ऐसे लोग नहीं हैं जो बस दागदार ही हैं बल्कि ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, उनसे जमानत देने और माफ कर देने का वादा किया गया.''
ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि ED ने हवा में जांच नहीं की है. केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है. उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए. वहीं, केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है.
केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।
वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया. इसके बाद आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट के जज न्याय बिंदु की अदालत में सुनवाई हुई और ईडी ने विस्तृत दलील दी.
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इसी दौरान लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. साथ ही सीएम केजरीवाल को 10 मई को 21 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी. सीएम ने 2 जून को फिर सरेंडर किया. तब से वो तिहाड़ जेल में ही हैं.