बलात्कार और पॉक्सो के मामले में कोर्ट ने किया दोषमुक्त, यह है पूरा मामला...

घर में युवती को अकेले पाकर तीन आरोपियों द्वारा सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अनुभव द्विवेदी की कोर्ट ने  दोषमुक्त कर दिया है.

बलात्कार और पॉक्सो के मामले में कोर्ट ने किया दोषमुक्त, यह है पूरा मामला...

वाराणसी, भदैनी मिरर। घर में युवती को अकेले पाकर तीन आरोपियों द्वारा सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अनुभव द्विवेदी की कोर्ट ने  दोषमुक्त कर दिया है. बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार, विशाल पाण्डेय, अविनाश जायसवाल, निशान्त श्रीवास्तव और कृष्ण मोहन ने  पक्ष रखा.

अभियोजन के मुताबिक एसएसपी वाराणसी के निर्देश पर लोहता थाने में पीड़िता ने 14 जुलाई 2016 को प्राथमिकी दर्ज करवाई. बताया कि उसके पिता अपाहिज है. मोहम्मद अंसार, वसीम अकरम और शमीम अख्तर अक्सर पीड़िता पर छींटाकशी और रास्ते चलते हाथ पकड़ लेते है. आरोप लगाया कि तीनों उसके घर में ताकझांक भी करते है और अश्लील इशारे करते रहते है.

आरोप लगाया कि जब वह वर्ष 2016 में 12 जुलाई की रात करीब आठ बजे वह घर में अकेले थी तब तीनों उसके घर पहुंच गए. मोहम्मद अंसार और वसीम अकरम पीड़िता के घर में घुस आए और शमीम अख्तर घर के बाहर निगरानी करने लगा. आरोप है कि मोहम्मद अंसार और वसीम ने पीड़िता के साथ जबरन गलत काम करने लगा. पीड़िता के मां की आवाज सुन तीनों इसके घर से भाग निकले. पीड़िता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.