महंत को मिली जमानत, प्राणघातक हमला कर स्कूटी जलाने का था आरोप...
Mahant got bail, was accused of burning scooty by killing him. प्राणघातक हमला कर स्कूटी जलाने के आरोप में कबीर मठ के महंत को कोर्ट ने जमानत दे दी है.
वाराणसी,भदैनी मिरर। कबीर मठ लहरतारा में हुए विवाद में गिरफ्तार महंत गोविंद दास की जमानत याचिका को जनपद न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने महंत गोविंद दास को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने पक्ष रखा।
ज्ञातव्य है कि वादी मुकदमा त्रिपुरेश सिंह उर्फ मुन्ना ने थाना मडुआडीह में 1 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज थी कि उन्हें गोविंद दास, दिनेश दास व दिलदार दास ने लाठी डंडे से मारपीट कर और प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया था तथा वादी मुकदमा की स्कूटी जिसमें 80 हजार नगद, पासबुक, गाड़ी का कागज रखा हुआ था उसे जलाकर राख कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दिया।
बचाव पक्ष की ओर से विवेक शंकर तिवारी एडवोकेट ने कहा कि मेडिकल परीक्षण में ऐसी कोई चोट नहीं आई है, जिससे कहा जा सके की वादी को प्राणघातक चोट पहुंचाई गई है।