गैर इरादातन हत्या के प्रयास का दोष सिद्ध, युवक को कठोर कैद और अर्थदंड की सजा...
गैर इरादतन हत्या के आरोप में कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है.
वाराणसी,भदैनी मिरर। गैर इरादतन हत्या के प्रयास में युवक का दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने सलारपुर सारनाथ निवासी सुनील राजभर को चार साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड न देने की दशा में कारावास की अवधि 6 माह के लिए बढ़ाने का हुक्म सुनाया है. यह सजा कमिश्नरेट वाराणसी की मॉनीटरिंग सेल और थानाध्यक्ष सारनाथ के प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ स्पेशल जज, भ्र.नि.अधि. (यूपीएसईबी) ने सुनाई है.
अभियोजन पक्ष की ओर से दुखन्ती देवी निवासी ग्राम सलारपुर थाना सारनाथ का आरोप था की 16 अगस्त वर्ष 2015 की रात्रि साढ़े 9.30 बजे घर पर वह जब खाना खा रही थी तो घर के बाहर निर्मीत कच्चे शौचालय को पटीदार शिव प्रसाद राजभर ने अपने घर ईटा गिरवाने के दौरान ट्रैक्टर के धक्के से शौचालय अपने स्थान से खीसक गया. जिसके बाद दुखंती देवी के बड़े पुत्र रमेश ने आपत्ति करने पर कि इसे मिलकर ठिक करा दिया जाए तो शिव प्रसाद राजभर और उसके पुत्र सुनिल राजभर ने रम्भा लेकर आये और कहे कि अभी ठीक कर देते है और दुखंती के साथ गाली गलौज करने लगे. जिससे दुखंती के पुत्र रमेश के मना करने पर लात घुसे से मारने लगे. शोर सुनकर दुखंती का छोटा लडका महेश बीच बचाव करने आया तो उसको सुनील राजभर ने रम्भे से सर पर वार कर दिया जिससे वह घायल होकर तडपड़ाने लगा. शिव प्रसाद राजभर और सुनिल राजभर घटनास्थल से चलें गये. गाँव वालो ने घायल व्यक्ति महेश को पहड़िया स्थित निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया.