अगवाकर शारीरिक शोषण के आरोपी को 10 साल की कैद, 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा...

The accused of abducted physical abuse was imprisoned for 10 years in the 9 year old case the court sentenced अगवाकर शारीरिक शोषण के आरोपी को 10 साल की कैद, 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा...

अगवाकर शारीरिक शोषण के आरोपी को 10 साल की कैद, 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा...

वाराणसी,भदैनी मिरर। ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही नाबालिग युवती को अगवा कर शारीरिक शोषण करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने 10 साल के कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 28 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है, आरोपी के द्वारा जुर्माना अदा करने पर 20 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश अदालत ने दिया है। यह मामला करीब 9 साल पुराना है। 


2013 में दर्ज हुआ था मुकदमा

विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने अदालत में अभियोजन की ओर से पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने कपसेठी थाने में दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी नातिन ननिहाल में रहकर बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। 18 मार्च 2013 की रात चंदौली जनपद के मुगलसराय थाना क्षेत्र के मढ़िया (पड़ाव) गांव निवासी आरोपी कान्हा विश्वकर्मा और चंद्रजीत यादव उसकी नातिन को बहला-फुसलाकर घर से अगवा कर ले गए और शारीरिक शोषण किए। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी नातिन का कहीं पता नहीं लगा। पुलिस ने घटना के 4 दिन बाद पीड़िता को सिहोरवा बाजार से बरामद किया।

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना और कलमबंद बयान दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में सिर्फ कान्हा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने और साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई।