इन वेबसाइटों से रहे सजग, CMO ने एडवाइजरी जारी कर बताया जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की फर्जी वेबसाइट से रहे सावधान...
इन दिनों सोशल मीडिया पर फर्जी वेबसाइटों की बाढ़ सी आ गई है. सोशल मीडिया पर लोगों को ठगने के लिए हर योजनाओं के नाम पर लाभ लेने के लिए समानांतर एक वेबसाइट बनाकर ठग जनता को लूट रहे है. यह बड़े ही आराम से जनता को अपना शिकार बनाकर उनके जेब पर डाका डाल रहे है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे एवं घटित होने वाली प्रत्येक मृत्यु का पंजीकरण होना बहुत अनिवार्य है. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र से विभिन्न कार्यों में लाभ होता है। पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में सही व स्पष्ट जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है. हाल ही में राज्य स्तर पर कुछ फर्जी वेबसाइट के जरिये फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया है. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जनपदों को एक एडवाइजरी जारी कर फर्जी वेबसाइट की सूचना दी है और इसको जन सामान्य में जागरूक करने के लिए समस्त अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है. सीएमओ डॉ संदीप चौधरी ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशनुसार प्रदेश के कई जिलो में फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों का जाल संज्ञान में लिया गया है. जनसामान्य को जागरूक करने के लिए जारी की गई एडवाईजरी में फर्जी वेबसाइट उल्लिखित है जो इस प्रकार हैं
https://crsrgi.in , https://crsorgi-gob.in
www.birthdeathonline.com , crsgov.org.in , crsigov.com
crsorgigoovi.in , crsorgi-gov.in , crs-gov.co.in
इन फर्जी वेबसाइट पर निजी जानकारी जैसे यूजर आईडी पासवर्ड न डालें. सोशल मीडियासाईटों पर दिये गए फर्जी फोन नंबर पर भी भरोसा न करें. ऑनलाइन पैसे देकर कोई जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र न बनवाएँ. इसके अलावा किसी जन सेवा केंद्र पर भी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है. केंद्र स्तर से जन जागरूकता के उद्देश्य से एक वीडियो भी अपलोड किया गया गया है। जिसका लिंक https://www.youtube.com/watch?v=f7TkaspgkrE है. सीएमओ ने बताया कि भारत सरकार की सही वेबसाइट https://crsorgi.gov.in है जिसके जरिये राजकीय जिला चिकित्सालयों, नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्राम विकास व पंचायत अधिकारी कार्यालय पर पूर्ण रूप से निःशुल्क जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध है.
यह है प्रमाणपत्र बनवाने का नियम
जन्म-मृत्यु के 21 दिन के अंदर उक्त सभी कार्यालयों पर निःशुल्क प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं. लेकिन 21 दिन के बाद 30 दिन के अंदर केवल दो रुपये विलंब शुल्क के साथ आदेशित संबन्धित रजिस्ट्रार को देते हुये प्रमाण पत्र बनेगा. इसके 30 दिन के बाद एक साल के अंदर पाँच रुपये विलंब शुक्ल ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) व शहरी क्षेत्र में डिप्टी सीएमओ या नोडल अधिकारी के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत करने पर प्रमाण पत्र बनेगा. वहीं एक साल के बाद संबन्धित तहसील के एसडीएम को 10 रुपये का हलफनामा देना होगा और वह 10 रुपये विलंब शुल्क के साथ संबन्धित रजिस्ट्रार को आदेशित करेंगे, जिसके बाद ही प्रमाण पत्र बनेगा.
जन्म पंजीकरण के लाभ-
1. स्कूल में प्रवेश के लिए
2. राशन कार्ड में शिशु का नाम बढ़ाने के लिए।
3. बीमा पालिसी के लिए
4. ड्राइविंग लाईसेन्स के लिए
5. पासपोर्ट बनवाने के लिए
6. सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए
7. मतदान का अधिकार एवं चुनाव उम्मीदवारी के लिए
8. स्वयं विवाह का अधिकार प्राप्त करने के लिए
9. बाल विवाह एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार के विवादों के निपटाने के लिए।
10. अन्य उद्देश्य जहाँ आयु प्रमाणन की आवश्यकता है।
मृत्यु पंजीकरण के लाभ-
- मृत्यु तिथि का प्रमाण
- उत्तराधिकारी सिद्ध करने के लिए
- सम्पति, बीमा तथा समाजिक सुरक्षा के लाभों पर दावा प्रमाणित करने के लिए