सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी है
सुप्रीम कोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी है. हालांकि, गैंगस्टर एक्ट से जुड़े लंबित आरोपों के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करने का निर्देश दिया है.
अब्बास अंसारी के वकील ने पहले अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह निर्देश दिया कि वे चल रही जांच में सहयोग करें. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि अंसारी के धन के लेनदेन का संकेत दो कंपनियों के साथ है, जिनका नाम मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया है कि अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया. वह वर्तमान में कासगंज जेल में बंद हैं.