किशोरी को बहला-फुसलाकर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की कैद और अर्थदंड की सजा...

किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट ने कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

किशोरी को बहला-फुसलाकर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की कैद और अर्थदंड की सजा...

वाराणसी, भदैनी मिरर। किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट, प्रथम) त्रिभुवननाथ की अदालत ने दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 58-58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. अर्थदंड की राशि से 75 हजार रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का हुक्म दिया है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने पक्ष रखा.

अभियोजन के अनुसार मामला वर्ष 2015 के दिसंबर माह का है. चौबेपुर निवासी वादी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी की सरानाथ के छाही मोहल्ला निवासी सुनील और चौबेपुर के निवासी गोविंद राजभर ने उनकी नातिन को बहला फुसलाकर अगवा कर लिए है. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. किशोरी उन्ही अभियुक्तों के पास से ही मिली. जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल करवाया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई है.