निकाय चुनाव के दौरान ₹ 2 लाख से अधिक नकदी के साथ संचरण करना पड़ेगा भारी, जाने DM ने क्या दी हिदायत...
निकाय चुनाव के दौरान जनपद की सीमा में ₹2 लाख नगदी के अधिक लेकर संचरण करने पर कार्रवाई होगी. यदि आवश्यकता पड़ी तो धन के स्त्रोत बताने होंगे.
वाराणसी, भदैनी मिरर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एस. राजलिंगम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार निर्वाचन के दौरान ₹ 2 लाख से अधिक नकदी के साथ संचरण (चलना) नहीं किया जाएगा.
यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यवस्था को किसी आवयक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ले जाने के लिये उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिये समुचित कागजात होने चाहिए. यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नकदी का स्रोत एवं उसके कागजात नही दिखाये जाते हैं और संदेह का पर्याप्त आधार हैं कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी.