अखिलेश-ओवैसी के हेट स्पीच मामले में बहस पूरी, धार्मिक भावना आहत करने का आरोप...
ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हेट स्पीच मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर सुनवाई पूरी हुई.
वाराणसी, भदैनी मिरर। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हेट स्पीच मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर सुनवाई पूरी हुई. मंगलवार दोपहर बाद एसीजेएम पंचम/एमपी-एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में अगली तिथि निर्धारित होगी.
बता दें की इस प्रकरण में खुद वादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय है. उन्होंने कोर्ट में अर्जी देते हुए कहा था की सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़काने वाला बयान दिया है. जिस पर चौक थाने से कोर्ट में यह रिपोर्ट आ गई है कि प्रकरण में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं है.
वादी द्वारा इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है. आरोप है की ज्ञानवापी में काफी संख्या में एक विशेष वर्ग के लोगों ने सैकड़ों कि संख्या में जुटकर भड़काऊ नरेबाजी की थी.