कमिश्नरेट में 16 मई तक लागू रहेगा धारा 144, कल शाम तक ड्रोन पर पूरी तरह से रोक...

Section 144 will remain in force in the commissionerate till May 16 there will be a complete ban on drones till tomorrow eveningकमिश्नरेट में 16 मई तक लागू रहेगा धारा 144, कल शाम तक ड्रोन पर पूरी तरह से रोक...

कमिश्नरेट में 16 मई तक लागू रहेगा धारा 144, कल शाम तक ड्रोन पर पूरी तरह से रोक...

वाराणसी,भदैनी मिरर । शहर में लगातार दो दिनों तक वीवीआईपी मूवमेंट होने के कारण अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट अनिल कुमार सिंह ने अपने जारी आदेशानुसार पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी सीमा मे निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू कर दी है। यह आदेश पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में 14 अप्रैल की रात्रि 12 बजे से प्रभावी होकर 16 मई की रात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

अपर पुलिस आयुक्त द्वारा जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा उपराष्ट्रपति भारत का 15/16 अप्रैल को कमिश्नरेट वाराणसी में आगमन/भ्रमण/ प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है।  कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार एवं उपराष्ट्रपति भारत के सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन आदि का प्रयोग होने पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिये दण्ड प्रक्रिया की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। 

इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही करने का प्रयास करेगा। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत ड्रोन का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता हैं।