जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे...UP सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर शायराना अंदाज में प्रियंका गांधी का तंज

यूपी सरकार की इस सोशल मीडिया पॅालिसी पर विपक्षियों ने सीएम योगी पर तीखा प्रहार किया है. प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं.

जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे...UP सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर शायराना अंदाज में प्रियंका गांधी का तंज

UP Social Media Policy : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत असामाजिक, अपमानजनक पोस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से लेकर विज्ञापन बंद करने का प्रावधान है. वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार की इस सोशल मीडिया पॅालिसी पर विपक्षियों ने सीएम योगी पर तीखा प्रहार किया है. प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं.

प्रियंका ने शायरना अंदाज में योगी सरकार को घेरा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर शायरना अंदाज में योगी सरकार को घेरा, उन्होंने लिखा,  जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे 

आगे कहा, उप्र सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएँगी? 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे? भाजपा नेताओं-विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल-पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा? 

प्रियंका ने लिखा, 'तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात' नीति सच को दबाने का एक और तरीका है. क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकती?

‘भाजपा भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है’

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, “हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है, अगर हुए बेगाने! यही है उप्र की भाजपा सरकार की नयी सोशल मीडिया पॉलिसी का सच. ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है. भाजपा अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले, नये जमाने के चारण पैदा करना चाह रही है. भाजपा भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है. जनता के टैक्स के पैसे से आत्म प्रचार एक नये तरीके का भ्रष्टाचार है. निंदनीय!”

क्या कहती है नई डिजिटल मीडिया नीति?

नई डिजिटल नीति सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों/फर्मों को सूचीबद्ध करने और उन्हें विज्ञापन देने के संबंध में है. इस नीति के तहत निदेशक सूचना को किसी भी राष्ट्र विरोधी, असामाजिक, अपमानजनक पोस्ट के खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है. इसमें प्रासंगिक कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने उस पोस्ट को हटाने तथा पैनल को रद्द करने, विज्ञापन बंद करने से लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है.

राष्ट्र विरोधी पोस्ट पर होगी उम्रकैद की सजा 

नीति में बताया गया है कि विज्ञापन दिए जाने और कार्रवाई के लिए विभागीय स्तर पर निदेशक, सूचना अधिकृत होंगे. कोई भी ऐसा कंटेन्ट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील जो राष्ट्र विरोधी हो, समाज विरोधी हो, अभद्र हो या समाज के विभिन्न तबकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, गलत तथ्यों पर आधारित हो, सरकार की योजनाओं को गलत ढंग से या गलत मंशा से प्रस्तुत करता हो, उसे पूर्ण रूप से हटाते हुए संबंधित पक्ष के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है.

नीति में प्रावधान किया गया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स तथा यू-ट्यूब के खाताधारक जिनके फॉलोअर्स की संख्या एक से 10 लाख है, वह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पंजीकरण करवाकर विज्ञापन का लाभ ले सकते हैं. इन्हें चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है.