दिल्ली HC से बृजभूषण सिंह को बड़ा झटका :  FIR, चार्जशीट और आरोपों के खिलाफ याचिका खारिज

महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के FIR, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं दी हैआरोप में बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है

दिल्ली HC से बृजभूषण सिंह को बड़ा झटका :  FIR, चार्जशीट और आरोपों के खिलाफ याचिका खारिज

महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं दी है. कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने को कहा है.

सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की वैधता पर सवाल उठाया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण से कहा कि वह आरोप तय होने के बाद ही कोर्ट में क्यों आए. इस पर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

बृजभूषण के वकील के तर्क

बृजभूषण के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में छह शिकायतकर्ता हैं और FIR दर्ज कराने के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है. उन्होंने कहा कि सभी घटनाएं अलग-अलग स्थानों पर और अलग-अलग समय पर हुई हैं, जिसे एक साजिश के रूप में अंजाम दिया गया है. हालांकि, कोर्ट में इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया गया, और बृजभूषण के खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी.

जानें मामला

पिछले साल जनवरी में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों की अगुवाई में देश के लगभग 30 पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था. इन पहलवानों ने बृजभूषण पर कुश्ती संघ को मनमाने तरीके से चलाने और महिला पहलवानों और कोचों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया. जांच के बाद बृजभूषण को संघ के कामकाज से दूर कर दिया गया था. हालांकि, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे पहलवानों ने जून में फिर से धरना शुरू कर दिया.

इस दौरान धरना लंबा खींचा और कई बार पहलवानों का पुलिस से सामना भी हुआ. अंततः पहलवानों ने अपने मेडल लौटाने का भी कदम उठाया. बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद धरना समाप्त हुआ और अब यह मामला कोर्ट में चल रहा है. बृजभूषण का कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो चुका है, और वह अब कुश्ती संघ से भी अलग हो चुके हैं.