बिना जैकेट गंगा में तैर रही लाइफ: दो साल पहले भी गई थी 4 की जान, कुछ दिनों तक हुआ आदेश का पालन अब उड़ रही धज्जियां...
हर घटना के बाद कुछ दिनों तक नियम कानून का कायदे से पालन तो कराया जाता है लेकिन समय के साथ ही सभी नियम कानून ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं. यदि किसी घटना के बाद बने नियम कानून का कड़ाई से पालन कराया जाता तो दूसरी दुर्घटना हमारा इंतजार नहीं करती।
अवनिंद्र कुमार सिंह, भदैनी मिरर। हम कभी भी एक बार में किसी बड़े हादसे से सबक ले लेते तो सामने मुंह खोले कोई दूसरा हादसा हमारा इंतजार नहीं करती। सोमवार 23 मई को प्रभु घाट पर हुए नाव हादसे में नाविक सहित चार लोगों की जान गई तो उस घटना ने यह साफ कर दिया की हमने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया।
यदि हमने पिछली घटनाओं से सबक ले लिया होता तो यह घटना कदापि नहीं होती। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आज भी गंगा में क्षमता से ज्यादा सवारी भरकर बिना लाइफ जैकेट के नाविक नाव का संचालन कर रहे है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून का पालन कराने वाले खुद इस बातों से बेखबर है।
गंगा में समाई 23 मई को 4 जिंदगियां
भेलूपुर थाना क्षेत्र के प्रभु घाट के सामने बीच गंगा में पानी भर जाने से काशी घूमने आए पांच दोस्तों में तीन की डूबने से मौत हो गई है। वहीं, नाव चला रहे मांझी की भी मौत हो गई है।
नौकायन के दौरान सभी ने बीयर पिया और जमकर पार्टी की। इसी बीच गंगा पार से आते समय नाव में छेद होने से पानी भर गया और संतुलन बिगड़ने से मांझी सहित सभी डूबने लगे। चिख-पुकार सुनकर केशव ( 32) और पवन (29) निवासी टूंडला फिरोजाबाद को बचा लिया गया, मगर संजय ( 36) निवासी टूंडला फिरोजाबाद, अनस (22) निवासी टूंडला फिरोजाबाद, इमामुद्दीन (30) निवासी टूंडला फिरोजाबाद के अलावा नाव चालक सनी ( 26) की डूबने से मौत हो गई।
दिसंबर 2020 में भी डूबे थे चार लोग
छोटी नाव में क्षमता से ज्यादा सवारी लेकर नौकायन कराने के दौरान 6 दिसंबर 2020 में भी नाव हादसा हुआ था। उस वक्त शिवाला निवासी मनोज साहनी ने अपनी छोटी नाव पर 11 लोगो को बैठाकर गंगा नदी में नौका बिहार करा रहा था। उसी दौरान भदैनी घाट के सामने आते-आते गंगा नदी के बीच में बहाव के कारण नाव गंगा नदी में पलट गयी जिससे की
शहनवाज निवासी सरायसुर्जन तेलियाना बजरडीहा, शाहिद जुनैद सरायनन्दन बजरडीहा, विशाल सिंह गंगोत्री बिहार कालोनी शिवपुर और अभिषेक मौर्या थाना शिवपुर की मृत्यु हो गयी थी।
उस वक्त तत्कालीन चौकी प्रभारी दीपक कुमार राणावत की ओर से नाविक मनोज साहनी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 304A में मुकदमा पंजीकृत कराकर जेल भेजा गया था।
DM ने दिए थे सख्त आदेश
वर्ष 2020 की घटना को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था। घटना के बाद मौके पर खुद जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा, तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक और तत्कालीन एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी पहुंचे थे। डीएम ने उस वक्त जो आदेश दिया था उसका अनुपालन कुछ दिनों तक तो कराया गया लेकिन फिर नियम-कानून ताक पर रख दिए गए।
उस वक्त यह थे मुख्य आदेश
- रात के अंधेरे में नौकविहार कदापि न कराया जाए।
- मदिरापान का सेवन कर नौकाविहार करते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
- बिना लाइफ जैकेट के यात्रियों को नाव में नौकविहार प्रतिबंधित रहेगा।
- क्षमता से ज्यादा किसी भी नाव में सवारी बैठाने नाविक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।