भेलूपुर डकैती प्रकरण में आरोपी ने कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत की अर्जी, 27 जून को होगी सुनवाई...
भेलूपुर के शंकुलधारा पोखरे से मिले 93 लाख रुपए की डकैती मामले में आरोपी अजीत मिश्रा की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत में आवेदन किया गया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। भेलूपुर के शंकुलधारा पोखरे से मिले 93 लाख रुपए की डकैती मामले में आरोपी अजीत मिश्रा की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत में आवेदन किया गया है. अदालत ने उसके प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि नियत की है.
इस प्रकरण में सिविल जज (जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक प्रथम ) शक्ति सिंह की अदालत ने पुलिस की अपील पर 14 जून को तिलमापुर, सारनाथ निवासी अजीत मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. उधर, इस प्रकरण में आरोपी अजीत मिश्रा की ओर से दायर एक प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सिविल जज (जूनियर डिवीजन फास्टट्रैक प्रथम) ने भेलूपुर पुलिस से रिपोर्ट तलब की है.
अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी के जरिए दाखिल प्रार्थना पत्र में विवेचना में लगे पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए 28 मई से पांच जून तक की सीसीटीवी फुटेज न्यायालय में मंगाए जाने और इसकी साइबर एवं फोरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराने की मांग की गई है. प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अजीत मिश्रा के पिता विमलेश मिश्रा ने इस घटना को संदिग्ध और झूठा बताते हुए 13 जून को पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.