षड्यंत्र के मामले में भी मिला घोसी सांसद अतुल राय को जमानत, सीनियर एडवोकेट अनुज यादव बोले- दो मुकदमें में बेल का है इंतजार...

मऊ जिले की घोसी सांसद अतुल राय को गुरुवार को वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) में  रेप का केस दर्ज कराने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने की साजिश रचने से संबंधित मुकदमे में जमानत मिली है। 

षड्यंत्र के मामले में भी मिला घोसी सांसद अतुल राय को जमानत, सीनियर एडवोकेट अनुज यादव बोले-  दो मुकदमें में बेल का है इंतजार...

वाराणसी,भदैनी मिरर। मऊ जिले की घोसी सांसद अतुल राय को गुरुवार को वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) में  रेप का केस दर्ज कराने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने की साजिश रचने से संबंधित मुकदमे में जमानत मिली है। 

अतुल राय के एडवोकेट और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अनुज यादव ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) सियाराम चौरसिया की अदालत ने उनके क्लाइंट की जमानत अर्जी मंजूर की है। कोर्ट में सांसद अतुल राय की ओर से उनके साथ एडवोकेट दिलीप श्रीवास्तव, विकास सिंह और विकास यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2021 में पुलिस अफसरों के निर्देश पर लंका थाने में पुलिस ने ही मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप था कि तत्कालीन सीओ भेलूपुर अमरेश सिंह बघेल के द्वारा लंका थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी अतुल राय को गैरकानूनी तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपूर्ण और निराधार अभिलेखों के आधार पर रिपोर्ट लगाई गई। इससे क्षुब्ध होकर युवती ने अपने साथी के साथ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था।

एडवोकेट अनुज यादव ने बताया अब वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा है। दूसरा मुकदमा लखनऊ में आपराधिक साजिश से संबंधित है। इन दोनों केस में जमानत मिल जाएगी तो सांसद अतुल राय जेल से बाहर आ जाएंगे। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ठोस तथ्यों के आधार पर सांसद अतुल राय को जमानत मिल जाए और वह अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच हों।