अटल आवासीय विद्यालय के आगामी सत्र को लेकर बैठक में शिथिलता पर मंडलायुक्त ने जताई नाराजगी, वेतन रोकने की दी हिदायत...
मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम तथा मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल समेत अन्य अधिकारियों ने अटल आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा हेतु “मण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति" की बैठक की.
वाराणसी, भदैनी मिरर। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम तथा मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल समेत अन्य अधिकारियों ने अटल आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा हेतु “मण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति" की बैठक की. जिसमें शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के अनुसार कक्षा-6 में 140 उम्मीदवार (70 छात्र एवं 70 छात्रायें) एवं कक्षा-9 में 140 उम्मीदवार ( 70 छात्र एवं 70 छात्रायें) का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाना है. प्रवेश परीक्षा में जनपद वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर एवं चन्दौली के उम्मीदवारों द्वारा भागीदारी की जायेगी.
मंडलायुक्त ने कहा कि ज्यादे से ज्यादे बच्चों को फॉर्म भरवाने हेतु आदेशित किया. मंडलायुक्त ने शिथिलता बरतने व वेंडरों का पेमेंट नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की तथा गठित कमेटी की रिपोर्ट शाम तक देने हेतु आदेशित किया अन्यथा सभी का वेतन रोकने हेतु निर्देशित किया. मंडलायुक्त ने अटल आवासीय विद्यालय के बच्चों को 26 जनवरी के परेड में भाग लेने हेतु भी प्रेरित किया. सीएमओ को विद्यालय में मेडिकल कैंप लगाने हेतु भी निर्देशित किया.
आवेदन करने हेतु समस्त उम्मीदवारों के लिये पात्रता:
कक्षा-6 में प्रवेश के लिये उम्मीदवारों का जन्म दिनांक 01.05.2012 से पहले और 31.7.2014 के बाद नहीं होना चाहिये. कक्षा-9 में प्रवेश के लिये उम्मीदवारों का जन्म दिनांक 01.05.2009 से पहले और 31.7.2011 के बाद नहीं होना चाहिये.
अनाथ के बच्चों के लिए
ऐसे अद्यतनीकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरान्त दिनांक 31.12.2023 को कम से कम 03 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, उनके प्रति परिवार अधिकतम 02 बच्चे पात्र होंगे.
श्रमिक के बच्चों के लिए
अनाथ श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार वह बच्चे जो कोविड से अनाथ हुए हैं, जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवायोजना हेतु ऐसे पात्र बच्चे कक्षा-6 के लिए जिनकी जन्म तिथि 01.05.2012 से पहले और 31.07.2014 के बाद नहीं होना चाहिए एवं कक्षा-9 के लिए जिनकी जन्म तिथि 01.05.2009 से पहले और 31.7. 2011 के बाद नहीं होना चाहिए.