बनारस वाले 'मिश्रा जी' को मिली जमानत, CM योगी के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान...
वाराणसी,भदैनी मिरर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के मामले आरोपित काशी विद्यापीठ, सिगरा निवासी कांग्रेस नेता हरीश मिश्रा उर्फ 'बनारस वाले मिश्रा जी' को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अनुज यादव, विकास सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार सिगरा थाना के उपनिरीक्षक विजय प्रकाश यादव ने बीते सात अप्रैल को सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि काशी विद्यापीठ, सिगरा निवासी हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी ने एक पत्रकार को दिए साक्षात्कार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उक्त साक्षात्कार में कांग्रेस नेता हरीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध अभद्र एवं अपमानजनक टिप्पणी की गई है। हरीश मिश्रा ने उक्त वीडियो में हिन्दू-मुस्लिम के सम्बंध में वैमनस्य फैलाने वाले घृणास्पद वक्तव्य दिया गया है। वीडियो देखने के बाद उक्त घटना को सही पाए जाने सिगरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।