रेशम व्यापारी को ठगने वाले मास्टर माइंड सहित 3 की जमानत याचिका खारिज, GST में भारी छूट दिलाने के नाम पर बनाया था शिकार...
चेतगंज के रेशम फॉर्म मालिक अकथा निवासी अंकित शुक्ला और उसके साले अश्वनी पांडे को विश्वास में लेकर जीएसटी में भारी छूट के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 3 ठगों की जमानत याचिका खारिज कर दिया है.
वाराणसी,भदैनी मिरर। चेतगंज के रेशम फॉर्म मालिक अकथा निवासी अंकित शुक्ला और उसके साले अश्वनी पांडे को विश्वास में लेकर जीएसटी में भारी छूट के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले हरियाणा के हिसार थाना के बाजार खंजाचीयान का रहने वाला मास्टरमाइंड पंकज भारद्वाज, दिल्ली के प्रशांत नगर थाने के टैंक रोड करोलबाग का रोहन खिची और दिल्ली के सब्जी मंडी थाने के मलिकागंज का रहने वाला तरुन गौतम ने जिला न्यायाधीश अजय कुमार विश्वेस की कोर्ट में जमानत याचिका डाली. सोमवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलीलें दी लेकिन डीजीसी अपराध आलोक चंद्र शुक्ला ने जमानत का पुरजोर विरोध किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें आधारहीन पाते हुए जिला न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी.
बता दें, की पुलिस ने जिसके पास से पैसे बरामद थे वह राजस्थान के अजमेर का मूल निवासी और दिल्ली के दशरथपूरी ने सुकृत अपार्टमेंट में रहने वाले सचिन शर्मा ने अपनी जमानत याचिका नही डाली थी.
नगर निगम का कर्मचारी था सरगना
ठगों के सरगना राजस्थान के अजमेर का मूल निवासी और दिल्ली में दशरथपुरी में सुकृत अपार्टमेंट में रहने वाला सचिन शर्मा के बारे में कमिश्नरेट पुलिस को पता चला था की वह नगर निगम अजमेर का कर्मचारी है। जिसके बाद सीपी ए. सतीश गणेश ने डोजियर तैयार कर नगर आयुक्त को भेजा था, जिसके बाद सचिन को निलंबित किया गया था.