वाराणसी: देव दीपावली को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने नाविकों संग की बैठक, बोले -यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
काशी के घाटों पर देव दीपावली की छटा निहारने के लिए आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा पुलिस के लिए एक चुनौती होती है. जिसको लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं
वाराणसी, भदैनी मिरर। काशी के घाटों पर देव दीपावली की छटा निहारने के लिए आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा पुलिस के लिए एक चुनौती होती है. जिसको लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. शनिवार को एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस. चन्नप्पा ने भेलूपुर के डायमंड होटल में डीसीपी काशी जोन, एडीसीपी काशी जोन नीतू, उप सेनानायक एनडीआरएफ राम भुवन, घाटों से सटे थानेदारों, एसीपी, नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारी/कर्मचारीगण और नाविकों संग बैठक की.
इस दौरान अफसरों का फोकस कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले स्नानार्थियों की भीड़ और शाम को देव दीपावली पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर था. अत्यधिक भीड़ के दौरान नौका संचालन सुरक्षित हो इसके लिए मंथन किया गया. इस दौरान अफसरों ने निर्देश दिया कि देव दीपावली पर क्षमता के अनुसार ही नाव पर यात्री बैठाएंगे. नाव संचालन के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण व यात्रियों के सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना नौका मालिक का होगा.
अफसरों से नाविकों को मिले निर्देश
1. नगर निगम द्वारा लाइसेंस में निर्गत क्षमता के अनुसार ही नाव में सवारी को बैठायेंगे तथा अपने-अपने नाव पर निर्धारित क्षमता का बोर्ड लगायेंगे।
2. नाविकों को निर्देश दिया गया कि नाव पर सुरक्षा के दृष्टि से सभी जीवन रक्षक उपकरण (जैसे-लाईफ जैकेट, टार्च, रस्सा, लाउड हेलर आदि) उपलब्ध रखेगें।
3. नाविकों को निर्देश दिया गया कि कोई भी नाविक नशे की हालत में नाव का परिचालन नहीं करेगा तथा न
ही नशे किए हुए किसी भी व्यक्ति को नाव पर बैठायेगा।
4. लाइफ जैकेट के बिना कोई भी व्यक्ति नौका पर सवार नहीं होगा।
5. देव दीपावली पर्व के दृष्टिगत नावों के आवागमन के निर्धारित रुट पर ही नौका संचालन करेंगे।
6. सभी नाविक अपना-अपना पहचान पत्र साथ में रखेंगे एवं पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस बल का सहयोग लेंगे।
7. गोष्ठी में उपस्थित समस्त अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारिगण को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समुचित रूप से निर्देशित किया गया तथा यह भी बताया गया कि यदि किसी नाव संचालक द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।