गैंगस्टर मामले में आरोपी को मिली जमानत, वर्ष 2016 का है मामला...
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर ने कैंट थाने में दर्ज उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत वर्ष 2016 में दर्ज मामले में आरोपी अनिल कुमार निवासी जदीर बाजार कैंट निवासी को 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया.
वाराणसी, भदैनी मिरर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर ने कैंट थाने में दर्ज उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत वर्ष 2016 में दर्ज मामले में आरोपी अनिल कुमार निवासी जदीर बाजार कैंट निवासी को 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप सिंह ने बहस की.
कोर्ट को अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त अनिल यादव 17 फरवरी 2016 से जिला जेल में निरूद्ध है. जबकि सह अभियुक्त राजेश यादव की जमानत दिनांक 10 अगस्त 2023 को स्वीकार किया जा चुका है.
अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त गिरोह बंद अधिनियम के अन्तर्गत जो अधिकतम देय सजा 10 वर्ष की निरूद्धी जिला कारागार में देय सजा से आधी से ज्यादा काट चुका है. ऐसी परिस्थिति में जमानत पत्र स्वीकार किए जाने की कोर्ट से प्रार्थना की.