सास को जिंदा जलाने वाले दामाद को कोर्ट में सुनाया आजीवन कैद, तीन लाख रुपए अर्थदंड से भी किया दंडित...

वाराणसी कोर्ट ने सास को जिंदा जलाने वाले दामाद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और तीन लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

सास को जिंदा जलाने वाले दामाद को कोर्ट में सुनाया आजीवन कैद, तीन लाख रुपए अर्थदंड से भी किया दंडित...

वाराणसी, भदैनी मिरर। सास पर पेट्रोल उड़ेल कर जिंदा जलाने के आरोपी दामाद उमापति झा को अपर जिला जज (दशम) देव कांत शुक्ला की अदालत ने दोषी ठहराया है. अदालत ने अभियुक्त उमापति झा को आजीवन कारावास और तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अशोक पाठक और वादी के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने पक्ष रखा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिहार के मधुबनी जिले के रहिका थाना के बसौली गांव निवासी उमापति झा की शादी वाराणसी के दुर्गाकुंड मानस नगर कॉलोनी की युवती से हुई थी. 25 दिसंबर 2019 की सुबह लगभग 8.30 बजे वह घर की सफाई कर रही थीं. उस दौरान उनके ससुर नरेश कुमार टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे और छोटी बेटी अपने कमरे में थी. उसी समय उमापति झा अपनी सास के पास आया और फोन-चैटिंग की बात को लेकर उनसे विवाद करने लगा. विवाद के दौरान ही उमापति झा ने सास के ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा दी. इलाज के दौरान सास की मौत हो गई. मरने से पहले सास ने खुद को दामाद उमापति द्वारा जलाए जाने संबंधी बयान डॉक्टर को दी थीं.