मासूम संग दरिंदगी करने वाले को 20 साल कठोर कैद की सजा, अर्थदंड से भी हुआ दंडित...

मासूम संग दरिंदगी के मामले में जैतपुरा निवासी राजेश उर्फ टूटे को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) त्रिभुवन राम की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

मासूम संग दरिंदगी करने वाले को 20 साल कठोर कैद की सजा, अर्थदंड से भी हुआ दंडित...

वाराणसी, भदैनी मिरर। मासूम संग दरिंदगी के मामले में जैतपुरा निवासी राजेश उर्फ टूटे को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) त्रिभुवन राम की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. जुर्माने की धनराशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है. अर्थदंड न देने की दशा में एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने पक्ष रखा. वादी ने जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था की उसकी 8 साल की बेटी को 23 नवंबर 2018 को पड़ोस में रहने वाले राजेश उर्फ टूटे ने चाबी लेने के बहाने बुलाया. आरोप है की मासूम को अपने घर में ले जाकर अश्लील हरकत करने लगा. बेटी के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए. यह देखकर राजेश वहां से भाग गया. बेटी से पूछताछ करने पर बताया की राजेश उसके साथ गलत हरकत कर रहा था.