NIA के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी के हत्यारे की BHU अस्पताल में मौत, कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा...

बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में सोमवार की सुबह NIA के डिप्टी SP तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना के हत्या के आरोपी की मौत हो गई।

NIA के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी के हत्यारे की BHU अस्पताल में मौत, कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा...

वाराणसी,भदैनी मिरर। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में सोमवार की सुबह NIA के डिप्टी SP तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना के हत्या के आरोपी की मौत हो गई। बिजनौर जिले के सहसपुर निवासी मुनीर को बीती 17 नवंबर की रात तबीयत खराब होने पर उसे सोनभद्र के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार न होने पर उसे पुलिस की निगरानी में सोनभद्र के जिला अस्पताल से रेफर कर 19 नवंबर को बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था।


डॉक्टरों के अनुसार, कैदी मुनीर को यूरिन इंफेक्शन और ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या के कारण सोनभद्र से BHU अस्पताल लाया गया था। उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो चुका था।  वीडियो कैमरे के सामने डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमॉर्टम करा कर उसके परिजनों को उसका शव सौंपा जाएगा। 

मुनीर के खिलाफ UP, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में 33 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह एक अंतरराज्यीय अपराधी था। बिजनौर के सहसपुर में 2 अप्रैल 2016 को NIA के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डिप्टी एसपी की हत्या के बाद राज्य और केंद्र सरकार में हड़कंप मच गया था।

इस हत्या को पहले आतंकवादियों से जोड़ कर देखा जा रहा था। जब खुलासा हुआ तो पता लगा कि डिप्टी एसपी के पड़ोस में रहने वाले मुनीर और रिहान सहित अन्य लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था।

फांसी की सजा के साथ एक लाख का था जुर्माना

बिजनौर के बिजनौर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार की कोर्ट ने NIA के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की हत्या में 21 मई 2022 को मुनीर और रिहान को फांसी की सजा सुनाई थी। दोनों पर कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दोषियों के तीन अन्य साथी तंजीम, जैनी और रिजवान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था।

बिजनौर की जिला एवं सत्र अदालत के सरकारी वकील के अनुसार, 6 साल तक कोर्ट में चले इस मामले में 19 लोगों की गवाही हुई और 159 तारीखों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था।