अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद और ₹20 हजार का अर्थदंड...
जैतपुरा में दर्ज अपहरण कर रेप के प्रकरण में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। जैतपुरा थाने में दर्ज अपहरण, दुष्कर्म सहित पाक्सो के एक प्रकरण में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने मामले की पैरवी कोर्ट में की.
अभियोजन के मुताबिक पीड़िता अपने पिता के साथ जैतपुरा क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी. 14 जून 2020 की सुबह झारखंड के पलामू निवासी सचिन कुमार किशोरी को बहला फुसलाकर अपहृत कर ले गया. काफी खोजबीन के बाद भी जब युवती का कुछ पता नहीं लगा तो पीड़ित पिता ने इसकी प्राथमिकी जैतपुरा थाने में दर्ज करवाई. पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के पास से बरामद कर मेडिकल मुआयना करवाया था. साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कारावास और 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा.