बहराइच हिंसा: योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें कब होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर एक बार फिर रोक लगा दी है
बहराइच हिंसा: योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर एक बार फिर रोक लगा दी है. मंगलवार को बहराइच में हुई हिंसा के तीन आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के प्रयास पर अदालत ने अगले दिन तक रोक लगा दी है. इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी.
न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस अदालत के आदेशों की जानकारी है और यदि वे इन आदेशों का उल्लंघन करना चाहते हैं, तो यह उनका निर्णय होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही देशभर में बिना अनुमति के बुलडोजर से की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई हुई है, जो सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निर्माण को छोड़कर लागू है.
बहराइच हिंसा के सिलसिले में लोक निर्माण विभाग ने तीन व्यक्तियों को उनकी संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए थे. यह हिंसा धार्मिक जुलूस के दौरान संगीत बजाने को लेकर हुई थी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी.
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये संपत्तियां 10 से 70 साल पुरानी हैं और ध्वस्तीकरण का फैसला एक दंडात्मक कार्रवाई के रूप में लिया गया है. उनका कहना था कि सरकार का यह दावा कि निर्माण अवैध है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का केवल एक बहाना है.
मंगलवार को याचिकाकर्ताओं के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने अदालत में बताया कि 17 अक्टूबर को नोटिस जारी किए गए थे, जिन्हें 18 अक्टूबर की शाम को चिपकाया गया. उन्होंने कहा कि यह अदालत के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि नोटिस तीन दिनों के भीतर ध्वस्तीकरण के लिए जारी किए गए थे.
इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर कोई रोक नहीं लगाई, बल्कि प्रभावित पक्षों को 15 दिनों में जवाब देने का समय दिया था.