निकाय चुनाव के तिथि की घोषणा होते ही धारा -144 लागू...

निकाय चुनाव की घोषणा होते ही संपूर्ण वाराणसी कमिश्नरेट क्षेत्र में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था एस. चिन्नप्पा ने धारा-144 लागू किया है.

निकाय चुनाव के तिथि की घोषणा होते ही धारा -144 लागू...

वाराणसी, भदैनी मिरर। निकाय चुनाव की घोषणा होते ही संपूर्ण वाराणसी कमिश्नरेट क्षेत्र में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था एस. चिन्नप्पा ने धारा-144 लागू किया है. इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू हो गया है. इसके साथ ही बिना पूर्व अनुमति के प्रचार कार्य पर प्रतिबंधित होगा. न ही किसी कार्यक्रम आयोजन में ध्वनिवर्धक यंत्रों, साधनों को बिजली अथवा टेलीफोन के खम्भो में नियमविरूद्ध तरीके से बांधेगा और न ही कार्यक्रम स्थल के बाहर नियमविरूद्ध तरीके से कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र लगायेंगा.

निषेधाज्ञा लागू होते ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का न तो विधिविरूद्ध समूह बनाया जायेगा और न ही कोई व्यक्ति किसी ऐसे विधिविरूद्ध समूह में सम्मिलित होगा. कोई भी व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतल अथवा कोई विस्फोटक
सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेंगा, जिससे किसी प्रकार से शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो.

अब कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त या अपर पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति के बिना सरकारी, गैर-सरकारी भवनों, कार्यालय परिसर में न तो कोई धरना, सभा, प्रदर्शन, घेराव, आन्दोलन, उपवास करेंगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेंगा जिससे शान्ति व्यवस्था, जन सुरक्षा जनहित में प्रभावित होने की आशंका हो.