गुरुवार शाम से बंद हो जाएगी शराब-बीयर की दुकानें, डीएम के आदेश के बाद बढ़ी सख्ती...
सातवें और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर जिलाधिकारी एस. राजलिगम ने आबकारी की दुकानों को चुनाव से 48 घंटे पहले बंद करने का आदेश दिया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर जिलाधिकारी एस. राजलिगम ने आबकारी की दुकानों को चुनाव से 48 घंटे पहले बंद करने का आदेश दिया है. डीएम ने कहा है कि -
जनपद में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडलशाप, ताड़ी और भांग की समस्त दुकाने, होटलों, रेस्त्रां क्लब और शराब बेचने/वितरण करने वाले सभी संस्थान मतदान तिथि दिनांक 01-06-2024 से 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 30-05-2024 के सायंकाल 6 बजे से दिनांक 01-06-2024 को मतदान समाप्ति तक बन्द रहेंगे.
लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 की मतगणना तिथि 4-06-2024 को लोक शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडलशाप, ताड़ी और भांग की समस्त दुकानें, सैन्य कैण्टीनें, होटलों, रेस्त्रां क्लब और शराब बेचने/वितरण करने वाले सभी संस्थान मतगणना तिथि 04-06-2024 को पूर्ण दिवस बन्द रहेगें.
डीएम के आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस अलर्ट हो गई है. सभी अनुज्ञापितों को आदेश की कॉपी उपलब्ध करवाकर आदेश का शत प्रतिशत पालन करने को कहा है. पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि यदि आदेश की अवहेलना करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.