NEET-UG मामले में टली सुनवाई, अब इस दिन कोर्ट सुना सकता है फैसला 

NEET-UG परीक्षा में हुई अनियमितता के चलते एग्जाम रद्द कर दोबारा कराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई टाल दी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आज की सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की सुनवाई अगले हफ्ते सोमवार को होगी

NEET-UG मामले में टली सुनवाई, अब इस दिन कोर्ट सुना सकता है फैसला 

NEET Supreme Court hearing : NEET-UG परीक्षा में हुई अनियमितता के चलते एग्जाम रद्द कर दोबारा कराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई टाल दी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आज की सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की सुनवाई अगले हफ्ते सोमवार को होगी. इस पर एसजी ने कहा कि वह सोमवार और मंगलवार को यहां पर नहीं हैं. फिर सीजेआई ने कहा कि ठीक है अब मामले की सुनवाई गुरुवार (18 जुलाई) को होगी. साथ ही अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने का भी समय दिया है.

पीठ ने गुरुवार को कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है. एनटीए, सरकार और सीबीआई ने माना है कि पेपर लीक हुआ है इसलिए 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है. एक दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है. हलफनामे में कहा गया है कि नीट-यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि वह नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है.

हलफनामे के अनुसार सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी छात्र को कोई लाभ न मिले. सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी. इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम कैंसिल कर दिया जाएगा. 

नीट यूजी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स कोई असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखाता है.