#CourtNews: महिलाओं से अश्लीलता करने वाले आरोपित की गुंडा एक्ट की नोटिस निरस्त...

CourtNews Goonda Act notice of the accused who commits obscenity with women has been canceled. अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आदेश दिया।

#CourtNews: महिलाओं से अश्लीलता करने वाले आरोपित की गुंडा एक्ट की नोटिस निरस्त...

वाराणसी,भदैनी मिरर। गुंडा एक्ट के मामले में जारी नोटिस को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) रणविजय सिंह की अदालत ने निरस्त कर दी है। अदालत ने खोचवां (मिर्जामुराद) निवासी आरोपित पंकज सिंह उर्फ सौरभ सिंह के खिलाफ जारी गुंडा एक्ट की नोटिस को वापस करने का आदेश मिर्जामुराद थाना प्रभारी को दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रभारी निरीक्षक मिर्जामुराद ने 27 अक्टूबर 2020 को आख्या दी थी। आरोप था कि भडेहरा, खोचवां, मिर्जामुराद निवासी पंकज सिंह उर्फ सौरभ सिंह क्षेत्र का एक मनबढ़ किस्म का आपराधिक व्यक्ति है। वह अक्सर थाना क्षेत्र की महिलाओं व लड़कियों से छेड़खानी, गाली गलौज, मारना-पीटना तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने जैसा अपराध करता है। इसके आतंक से इसके खिलाफ जनता का कोई व्यक्ति मुकदमा लिखाने का साहस नहीं करता हैं।  यह एक अभ्यस्त अपराधी है। इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा। थाना प्रभारी के आख्या पर क्षेत्राधिकारी बड़ागांव व उपजिलाधकारी राजातालाब ने आख्या को जिला मजिस्ट्रेट को कार्यवाही के लिए अग्रसारित किया था। जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपित के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत नोटिस जारी की थी। इस नोटिस के खिलाफ आरोपित पंकज सिंह उर्फ सौरभ सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील की थी।