मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फिर बड़ा झटका, 12 जुलाई तक भेजे गए न्यायिक हिरासत में
दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फिर एक बड़ा झटका मिला है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की यानी 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश सुनैना शर्मा के समक्ष पेश किया था. सीबीआई ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी.
Arvind Kejriwal Custody: दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फिर एक बड़ा झटका मिला है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की यानी 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश सुनैना शर्मा के समक्ष पेश किया था. सीबीआई ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी.
26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें तीन दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया था. जिस समय सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया उस समय वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर जांच की जा रही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में थे.
कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "अरविंद केजरीवाल की कस्टडी समाप्त हो रही थी. सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और आगे कस्टडी की मांग नहीं, बल्कि न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जिसका हमने विरोध किया. हमने कोर्ट से कहा, "सीबीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. कोर्ट ने हमारी और CBI की बातों को सुनकर अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड में भेजा है."
अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि सोमवार या मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की तरफ से बेल एप्लिकेशन कोर्ट में दी जाएगी. अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में एप्लीकेश देकर मांग की है कि ईडी के केस में गिरफ्तारी के बाद जब केजरीवाल को न्याययिक हिरासत में भेजा गया था, तब मेडिकल ग्राउंड पर जो छूट थी, वो जारी रखी जाए.