SC से मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, 17 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की आबकारी नीति और मनी लॅाड्रिंग से जुड़े मामलों में जमानत की मंजूरी दे दी है
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की आबकारी नीति और मनी लॅाड्रिंग से जुड़े मामलों में जमानत की मंजूरी दे दी है. जमानत के तहत सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों की शर्त रखी गई है.
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने दो जजों की बेंच में सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सिसोदिया अपना पासपोर्ट जमा कर दें और हर सोमवार को थाने में गवाही दें साथ ही उन्हें गवाहों को प्रभावित करने से रोकने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की भी परमिशन दी है.
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिससे उनका त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रभावित हो रहा है. अदालत ने इस मामले में जमानत के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कहा कि जेल एक अपवाद है और अब ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को इसे मान्यता देनी चाहिए.