प्रतिकार यात्रा के आरोपित सतुआ बाबा और बालक दास ने किया समर्पण, मिली अंतरिम जमानत...

अवनीश गौतम ने की अदालत ने दो बजे सुनवाई करते हुए 20-20 हजार रुपए के दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश सुनाया. इस प्रकरण में नियमित सुनवाई गुरुवार यानी 5 जनवरी को जारी रहेगी.

प्रतिकार यात्रा के आरोपित सतुआ बाबा और बालक दास ने किया समर्पण, मिली अंतरिम जमानत...

वाराणसी,भदैनी मिरर। गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत अन्य लोगों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 5 अक्टूबर 2015 को निकले प्रतिकार यात्रा में आरोपित सतुआ बाबा और महंत बालक दास ने बुधवार को प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत में समर्पण कर दिया. इसके पहले दोनों की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी. 

अवनीश गौतम ने की अदालत ने दो बजे सुनवाई करते हुए 20-20 हजार रुपए के दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश सुनाया. इस प्रकरण में नियमित सुनवाई गुरुवार यानी 5 जनवरी को जारी रहेगी. 

गोदौलिया चौराहे पर हुई आगजनी और बवाल


बता दें, की संतों पर लाठीचार्ज के विरोध में शहर में प्रतिकार यात्रा मैदागिन स्थित टाउनहाल मैदान से निकाली गई थी. इस दौरान गोदौलिया चौराहे पर बवाल व आगजनी हुई थी. पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था. विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. जिसमे महंत संतोष दास एवं महंत बालक दास समेत कई लोगों को आरोपित बनाया गया था. इस मामले में इन लोगों के खिलाफ वारंट और सीआरपीसी की धारा 82 व 83 जारी की गई थी. इसके बाद कुछ दिन पहले दोनों ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, बाद में सुनवाई के बाद खारिज हो गया था. पिछले दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जमानत हो चुकी है. इसके बाद इस मामले में दोनो महंत ने कोर्ट में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी.