DM की चेतावनी: निजी चिकित्सालय 2 हफ्तों में करवा लें रिनिवल और रजिस्ट्रेशन, पकड़े जाने पर कार्यवाही के निर्देश...

जिलाधिकारी वाराणसी कौशलराज शर्मा अवैध संचालित अस्पताल, नर्सिंग हाउस और पैथलॉजी को लेकर सख्त हो गए है. उन्होंने दो सप्ताह का समय देते हुए कहा है की जिन भी चिकित्सकीय प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन न हो वह करवा ले और जिनका है वह रिनिवल करवा लें.

DM की चेतावनी: निजी चिकित्सालय 2 हफ्तों में करवा लें रिनिवल और रजिस्ट्रेशन, पकड़े जाने पर कार्यवाही के निर्देश...
जिलाधिकारी वाराणसी कौशलराज शर्मा।

वाराणसी,भदैनी मिरर। जिले में संचालित अवैध रूप से संचालित निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीएम ने निजी चिकित्सालयों को अल्टीमेटम दिया है की वह अपने प्रतिष्ठान का रिनिवल करवा लें, जिनका पंजीकरण नहीं है वह 2 हफ्ते के भीतर करवाना सुनिश्चित करें. उसके बाद जिले में अभियान चलाकर अवैध संचालित अस्पतालों, नर्सिंग हाउस और पैथोलॉजी सेंटरों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.

सरकारी या पंजीकृत अस्पतालों में ही करवाएं इलाज

जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने अपील की है कि वह सरकारी चिकित्सालयों अथवा पंजीकृत निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में ही उपचार कराएं, उन्होंने इसके साथ ही निर्देशित किया कि जनपद के ऐसे चिकित्सा प्रतिष्ठान जिन्होंने अभी तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में पंजीयन व नवीनीकरण नहीं कराया है. वह अगले दो सप्ताह के अन्दर समस्त आवश्यक मानक प्रपत्रों सहित ऑनलाइन आवेदन करते हुए पंजीयन व नवीनीकरण अवश्य करा लें. सीएमओ कार्यालय में पंजीकृत व नवीनीकृत किये गये चिकित्सा प्रतिष्ठान के संचालक प्रतिष्ठान से सम्बन्धित बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण, क्षय रोगियों का पंजीकरण, जन्म-मृत्यु तथा संस्थागत प्रसव की सूचना संबन्धित पोर्टल पर प्रतिदिन अपडेट करें. सीएमओ कार्यालय में पंजीकृत व नवीनीकृत कराये गये चिकित्सा प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त अवैध रूप से चिकित्सा प्रतिष्ठानों का संचालन पाये जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जायेगी। 

285 चिकित्सा प्रतिष्ठान है पंजीकृत

सीएमओ संदीप चौधरी ने बताया कि जिले में कुल 285 चिकित्सा प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं. इनमें शहरी क्षेत्र में 205 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 104 चिकित्सा प्रतिष्ठान शामिल हैं. पंजीकृत चिकित्सा प्रतिष्ठानों में कल्सटेंशन चैम्बर 14, डे-केयर-2, डेंटल यूनिट-2 डायगोनेस्टिक क्लीनिक-16, हास्पिटल-77, आईवीएफ सेंटर- 1, मैटर्निटी होम-3, मेडिकल क्लीनिक-69, नर्सिंग होम-20, ओपीडी क्लीनिक-1, पैथालॉजी लैब-59, पालीक्लीनिक-1, प्रैक्टीसिंग मेडिसिन एण्ड आफरिंग मेडिकल एण्ड हेल्थ केयर सर्विस-3 व 17 प्राइवेट प्रैक्टीशनर हैं. इसके साथ ही 50 बेड या उससे अधिक क्षमता वाले 24 निजी चिकित्सालय भी पंजीकृत हैं.