21 नवंबर से पहले ASI बताए ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंगनुमा का बिना नुकसान कैसे करेगी जांच: हाईकोर्ट

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच कराने से इंकार के विरुद्ध दायर हाईकोर्ट प्रयागराज में सुनवाई हुई.

21 नवंबर से पहले ASI बताए ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंगनुमा का बिना नुकसान कैसे करेगी जांच: हाईकोर्ट

वाराणसी, भदैनी मिरर। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच कराने से इंकार के विरुद्ध दायर हाईकोर्ट प्रयागराज में सुनवाई हुई. हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने बताया की हमने वैज्ञानिक जांच कराने की मांग इसलिए की थी कि जो शिवलिंग निकला है उसकी प्रकृति, आयु और वह क्या चीज इसका प्रमाणित किया जा सके. जिला कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज किया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल किया था. कोर्ट ने सुनवाई के लिए रिवीजन स्वीकार कर विपक्षीगणों को नोटिस भी जारी किया है. साथ ही डायरेक्टर एसआई को भी नोटिस जारी कर कहा है कि बताइए कि बिना नुकसान पहुंचाए क्या आप शिवलिंग की जांच कर सकते हैं?  अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.

वहीं, अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया की बनारस की अदालत ने 14 अक्टूबर को शिवलिंग के साइंटिफिक जांच को खारिज कर दिया था. अब हाईकोर्ट ने रिवीजन पिटिशन पर नोटिस जारी किया है. साथ ही आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा है कि वह अपना जवाब 21 नवंबर से पहले दाखिल करें.