स्कूल टीचर को 7 साल की कैद: अगवा कर शारीरिक शोषण का आरोप, 6 वर्ष पुराना है मामला...

School teacher imprisoned for 7 years abducted and accused of physical abuse the case is 6 years old. कोर्ट ने स्कूल टीचर को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है. उस पर अपनी छात्रा को अगवा कर शारीरिक शोषण का आरोप है.

स्कूल टीचर को 7 साल की कैद: अगवा कर शारीरिक शोषण का आरोप, 6 वर्ष पुराना है मामला...

वाराणसी,भदैनी मिरर। अपनी छात्रा को अगवा कर शारीरिक शोषण के छह साल के पुराने मामलें में वाराणसी के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी चोलापुर निवासी शिक्षक रामप्रवेश कन्नौजिया को दोषी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को 15 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा होने के बाद उसमें से 10 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार चोलापुर क्षेत्र में रहने वाली वादिनी ने मई 2016 में थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी एक विद्यालय में कक्षा 11 की छात्रा थी। उसी दौरान स्कूल का शिक्षक रामप्रवेश उससे अश्लील हरकत करता रहा जिसकी शिकायत स्कूल में भी की गई थी। 17 मई 2016 की भोर में पीड़िता शौच के लिए निकली तभी आरोपी और अपनी बहन के सहयोग से भगा ले गया। इस मामले में पुलिस विवेचना के दौरान पीड़िता को मुक्त कराया। बाद में मेडिकल मुआयना करने और कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराया।
पुलिस ने विवेचना के बाद पॉक्सो और रेप की धारा की बढ़ोतरी करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने और साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जबकि, एक आरोपिता को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।