अपहरण सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर जांच के निर्देश, युवती को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप...

Instructions for investigation by registering an FIR in other sections including kidnapping alleging that the girl was shooed awayअपहरण सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर जांच के निर्देश, युवती को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप...

अपहरण सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर जांच के निर्देश, युवती को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप...

वाराणसी,भदैनी मिरर। राजातालाब थानान्तर्गत टोडरपुर निवासी वादिनी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश शर्मा कि अदालत ने दो आरोपियों पर अपहरण समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए थानाध्यक्ष थाना राजातालाब को विवेचना करने का आदेश दिया।

बता दें कि मामला राजातलाब थानाक्षेत्र के अंतर्गत टोडरपुर गांव कि रहने वाली वादिनी कि पुत्री नैना (काल्पनिक नाम) को टोडरपुर में ही मुन्ना पटेल के मकान में किराए पर रहने वाले अमेठी निवासी रमेश कुमार व उसकी साथी उषा देवी ने मिलकर इसी वर्ष 2 फरवरी को बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गये जो काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिलने पर नैना कि माँ ने थाना राजातालाब व क्षेत्राधिकारी सदर को लिखित प्रार्थना पत्र देकर विपक्षियों के विरुद्ध कार्रवाई कि मांग कि परंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कि गयी और महज वादिनी कि पुत्री कि गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई ना करने पर वादिनी ने अपने अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव व रुद्र प्रकाश जैसल के माध्यम से विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी कि अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कार्रवाई कि गुहार की जो न्यायालय द्वारा सुनावाई के पश्चात स्वीकार करते हुए विपक्षियों रमेश कुमार व उषा देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश जारी कर दिया।