ज्ञानवापी प्रकरण: गुरुवार को फिर होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष ने दी दलील माई लॉर्ड मुकदमा सुनने योग्य है...

ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी प्रकरण में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हिंदू पक्ष ने दलील पेश की. दो घंटे तक कोर्ट रूम में जबरदस्त बहस हुई.

ज्ञानवापी प्रकरण: गुरुवार को फिर होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष ने दी दलील माई लॉर्ड मुकदमा सुनने योग्य है...

वाराणसी,भदैनी मिरर। ज्ञानवापी-मां शृंगार गौरी केस की सुनवाई लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी हुई. कोर्ट रूम में 120 मिनट तक गर्मीगर्मा का माहौल था. मुस्लिम पक्ष ने कहा की मुकदमे को माई लॉर्ड खारिज करें तो हिंदू पक्ष ने कहा मुकदमा सुनने योग्य है.  दूसरे दिन जिला जज की कोर्ट में हुई। सुनवाई कल भी जारी रहेगी।

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में हिंदू पक्ष ने वेद-पुराणों, शास्त्रों और सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट का हवाला देकर कहा कि काशी और आदि विश्वेश्वर अनंत काल से हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं. वहां मंदिर तोड़ कर अनधिकृत रूप से मस्जिद बनाई गई है. ज्ञानवापी पर मुस्लिमों का हक नहीं है. वहां हमें मां शृंगार गौरी की नियमित पूजा का अधिकार मिले. इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर में मौजूद अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए.

इस दौरान हिंदू पर्सनल लॉ के साथ ही यह भी बताया गया कि स्वयंभू और प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है. जिला जज की कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कल गुरुवार को भी जारी रहेगी और हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा. उधर, इससे पहले मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस पूरी की थी. दावा किया था कि मां शृंगार गौरी प्रकरण सुनवाई योग्य नहीं है. इस मुकदमे को खारिज किया जाना ही न्यायसंगत होगा. जबकि, हिंदू पक्ष ने बहस शुरू करते हुए कहा था कि मां शृंगार गौरी का प्रकरण हर हाल में सुनवाई योग्य है. कहीं नमाज पढ़ने मात्र से वह जगह मस्जिद नहीं हो जाती है.

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