NEET-UG गड़बड़ी मामले पर SC में हुई सुनवाई, जाने क्या हुआ सुप्रीम अदालत में...
NEET 2024 के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी हैं. ये मामला जहां एक ओर धीरे-धीरे लूल पकड़ रहा, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई हुई. इस परीक्षा को दोबारा कराने को लेकर मांग की जा रही है.
NEET UG 2024 Result: NEET 2024 के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी हैं. ये मामला जहां एक ओर धीरे-धीरे तूल पकड़ रहा, वहीं दूसरी ओर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई हुई. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक से इंकार किया है. कोर्ट ने एंनटीए को नोटिस जारी किया और पहले से लम्बित सभी याचिकाओं को एक साथ अटैच कर लिया है. कोर्ट ने कहा कि NEET परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसपर जवाब देना होगा. NEET मामले पर अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी. कोर्ट 8 जुलाई को खुलेगा.
बता दें, इस परीक्षा को दोबारा कराने को लेकर मांग की जा रही है. बीते दिनों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है. लेकिन लगातार रिजल्ट को रद्द करने और कथित रूप से एग्जाम पेपर लीक होने पर कार्रवाई की मांग की जा रही है. परीक्षा एक फिर से कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई.
दरअसल, नीट एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम लिया जाए. इस याचिका में कहा गया है कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क दिया गया है और इसी वजह से 67 स्टूडेंट को एक जैसा यानी फुल मार्क्स (720 नंबर) आया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की भी मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में नीट परीक्षा में हुई धोखाधड़ी की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की गई है. याचिका में परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक काउंसलिंग पर रोक लगाने का मांग की गई है. इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ सुनवाई करेगी.
बता दें कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आधार पर परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था. लेकिन शीर्ष अदालत ने रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार किया था. रिजल्ट आने के बाद याचिका दायर की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ग्रेस मार्क्स देना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कुछ विद्यार्थियों को बैकडोर से एंट्री देना सही नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से परीक्षा के दौरान देरी के कारण कुछ छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को चुनौती दी है और NEET-UG में प्रवेश के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने और नतीजे वापस लेने की मांग उठाई है. याचिका में कहा गया है कि ग्रेस अंक देना मनमाना था और कई छात्रों ने 720 में से 718 और 719 अंक प्राप्त किए हैं. जो कि करना सांख्यिकीय रूप से संभव नहीं है.