TMC सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें, अब इस मामले में दर्ज हुआ केस
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई है. दरअसल, महुआ मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया साइट पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज की गई है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 यानि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के तहत केस दर्ज हुआ है.
Case File Against Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई है. दरअसल, महुआ मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया साइट पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज की गई है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 यानि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के तहत केस दर्ज हुआ है.
दरअसल, हाल ही में हाथरस हादसे को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा घटनास्थल पर पहुंची थीं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया. वहीं गुरुवार को महुआ मोइत्रा ने हाथरस भगदड़ स्थल पर रेखा शर्मा के पहुंचने के वीडियो पर टिप्पणी की थी. वीडियो में दिखाया गया कि एक आदमी रेखा शर्मा के पीछे चल रहा है और उनके ऊपर छाता पकड़े हुए है. वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है, जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा कि रेखा शर्मा अपना छाता खुद लेकर क्यों नहीं चल सकती हैं.
महुआ मोइत्रा ने क्या कहा?
इस कमेंट पर जवाब करते करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, "वह (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं." अब इसको लेकर अब विवाद हो गया है. मामला दर्ज हो चुका है और दिल्ली की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है.
बता दें कि, महिला आयोग ने शुक्रवार (5 जुलाई) को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी. स्पेशल सेल ने रविवार (7 जुलाई) को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट अब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल की जानकारी लेगी, जिससे रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था.