किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की कैद...

चिकित्सक के पुत्र को मकान में बने बिल्डिंग के कमरे में ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोप में नौकर को कोर्ट ने दोषी पाया है. कोर्ट ने उसे कठोर कैद और अर्थदंड से दंडित किया है.

किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की कैद...

वाराणसी,भदैनी मिरर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) राजीव कुमार की अदालत ने जौनपुर के सुजानगंज निवासी पवन शर्मा को दोषी पाया है. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद 10 वर्ष सश्रम कैद और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रुप में देने का हुक्म सुनाया है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा है.

बता दें, की यह प्रकरण 2016 का है. लंका के एक कॉम्प्लेक्स में चिकित्सक रहते है. उनके यहां पवन शर्मा नौकर था. आरोप है की चिकित्सक के बेटे को नौकर पवन बिल्डिंग के छत पर ले जाकर कई बार अप्राकृतिक सेक्स करता रहा और बताने पर मारने की धमकी देता था.