वाराणसी। गंगा नदी में नाव हादसे के दूसरे दिन कमिश्नरेट की पुलिस ने नौका संचालन को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। एक नाव में निर्धारित क्षमता से अधिक 110 यात्रियों को लेकर यात्रा करने के मामले में नाविक और नाव मालिक के खिलाफ दशाश्वमेध थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 13 नाविकों को शांतिभंग के आरोप में चालान किया गया है।
जल पुलिस प्रभारी सधुवन राम गौतम ने दशाश्वमेध थाने में तहरीर दी और बताया कि शिवाला निवासी नाविक राजा साहनी गंगा में अत्यधिक खतरनाक तरीके से नाव चला रहा था, जिसमें क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। इस नाव को दशाश्वमेध घाट पर रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। नाविक राजा साहनी और नाव मालिक शिवाला निवासी दीपू साहनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
महाकुंभ के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने 25 सीटों वाली नाव के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उन्होंने यह निर्देश दिया है कि किसी भी नाव में यात्री बगैर लाइफ जैकेट के न हों। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर 13 नाविकों को पकड़कर जल पुलिस ने उन्हें दशाश्वमेध थाने में सौंप दिया और सभी का चालान किया गया।
एडीसीपी काशी जोन सरवणन टी ने कहा कि गंगा में नाव संचालन के लिए सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, और कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा।