Home होम GST काउंसिल की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले: पुरानी और यूज्ड कारों पर बढ़ा टैक्स, पॉपकॉर्न पर नई दरें लागू

GST काउंसिल की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले: पुरानी और यूज्ड कारों पर बढ़ा टैक्स, पॉपकॉर्न पर नई दरें लागू

by Ankita Yadav
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जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को हुई 55वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में EV और यूज्ड कारों की बिक्री पर टैक्स की दर 12% से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दी गई। यह दर उन वाहनों पर लागू होगी जो बिजनेस उपयोग के लिए खरीदे जाते हैं या जिनके लिए डिप्रिसिएशन का दावा किया जाता है।

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यूज्ड इलेक्ट्रिक और छोटे पेट्रोल-डीजल वाहनों पर नई दर

पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और छोटे पेट्रोल-डीजल वाहनों की बिक्री पर भी जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है।

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फोर्टिफाइड चावल और पॉपकॉर्न पर नए टैक्स रेट

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जीएसटी काउंसिल ने फोर्टिफाइड चावल कर्नेल्स पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी है। वहीं, पॉपकॉर्न पर अलग-अलग टैक्स दरें तय की गई हैं:

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नमक, मसाले, और चीनी मिलाकर तैयार रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी।
पैकेज्ड और लैब में बने कारमेल और चीनी मिश्रित पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी।

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बीमा पर निर्णय स्थगित

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव इस बैठक में स्थगित कर दिया गया। इन मामलों को आगे की समीक्षा के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) को वापस भेज दिया गया है।

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फ़ूड डिलीवरी ऐप्स को राहत नहीं

फ़ूड डिलीवरी ऐप्स को जीएसटी दर में कोई राहत नहीं दी गई। फिलहाल इन ऐप्स पर 18% जीएसटी लागू रहेगा। ऐप्स ने बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के 5% टैक्स की मांग की थी, लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

Autoclaved Aerated Concrete पर नई दर

50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले Autoclaved Aerated Concrete (ACC) पर जीएसटी दर को 12% रखा गया है।

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