वाराणसी, भदैनी मिरर। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट से मिले 4 साल की सजा के फैसले को पलट दिया है. अब सजा रद्द होने से अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी.
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हाईकोर्ट के आज के फैसले से अब अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल को गाजीपुर की एमपी/एमएलए की कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद 4 साल की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद की सदस्यता निरस्त हो गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने की वजह से अफजाल की सदस्यता बहाल हो गई थी.
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