वाराणसी, भदैनी मिरर। IIT-BHU की छात्रा के साथ गन प्वाइंट पर सामूहिक बलात्कार करने के मामले में तीसरे आरोपी वृज इनक्लेव कॉलोनी (सुंदरपुर) निवासी कुणाल पांडेय की जमानत अर्जी भी बुधवार को एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत ने खारिज कर दी. इसके पहले मंगलवार को इसी कोर्ट ने अन्य दो आरोपियों जिवधीपुर (बजरडीहा ) निवासी सक्षम पटेल और आनंद चौहान उर्फ अभिषेक की भी जमानत अर्जी खारिज की थी. आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी डाली थी. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त की.
तीनों आरोपियों को दी गई चार्ज सीट की प्रति
प्रकरण में लंका पुलिस ने एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है. कोर्ट के आदेश पर तीनों को जिला जेल से लाकर कोर्ट के सामने पेश किया गया. जहां तीनों को चार्ज सीट की कॉपी उपलब्ध करवाई गई. कोर्ट ने आरोप पत्र की पत्रावली का संज्ञान लेते हुए विचारण के लिए सत्र न्यायालय में सुपुर्द करने का आदेश दिया.
गैंगस्टर कोर्ट ने 29 को किया तलब
आईआईटी-बीएचयू की छात्रा से सामूहिक बलात्कार करने के तीनों आरोपियों ने लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने एडीजे 14/ गैंगस्टर कोर्ट देवकांत शुक्ल के कोर्ट में आरोपियों को जेल से तलब कर रिमांड बनाने की अर्जी दी है. जिस पर कोर्ट ने 29 जनवरी को तलब किया है.
एक नवंबर को हुई थी घटना
आईआईटी-बीएचयू से बीटेक की छात्रा पहली नवंबर की रात करीब डेढ़ बजे कैंपस में टहल रही थी. इसी दौरान छात्रा को उसके हॉस्टल के अगले चौराहे पर उसका एक दोस्त भी मिल गया और दोनों साथ चलने लगे. आरोप है कि परिसर स्थित करमनबीर बाबा मंदिर से थोड़ा पहले बुलेट सवार बृजइंक्लेव कॉलोनी (भेलूपुर) निवासी कुणाल पांडेय, जिवधीपुर (बजरडीहा ) का सक्षम पटेल और आनंद
उर्फ अभिषेक चौहान पहुंचे और छात्रा तथा उसके दोस्त को पकड़ लिया. असलहा दिखाकर दोनों को धमकाया. छात्रा को अलग ले और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. फोटो और वीडियो भी बनाकर वायरल करने की धमकी दी.
लंका पुलिस ने घटना में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने 31 दिसंबर 2023 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जिसके बाद खुलासा हुआ कि बीजेपी से जुड़े होने के कारण तीनों आरोपी एमपी चुनाव प्रचार में निकल गए थे. जिसके बाद राजनीतिक दलों ने जमकर हंगामा किया था.