वाराणसी, भदैनी मिरर। IIT-BHU की छात्रा संग सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कुलदीप सिंह की अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए कहा कि जमानत का कोई आधार नहीं है.
यह मुद्दा घटना के अगले दिन की गरमा गया और आईआईटी-बीएचयू के छात्र धरना पर चले गए थे. बाद में आरोपियों का संबंध पार्टी विशेष से होने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर हुआ और पुलिस से गिरफ्तारी की मांग शुरु की. पुलिस से बचने के लिए तीनों आरोपी मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने निकल गए.
दोस्त के साथ निकली थी टहलने
अभियोजन के अनुसार पीड़िता न्यू गर्ल्स आईटीआई हॉस्टल से 1 नवंबर 2023 की रात डेढ़ बजे दोस्त के साथ टहलने निकली थी. उसी दौरान बुलेट सवार तीन युवक उसे मिले. तीनों ने छात्रा को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
बाद में आरोपियों की पहचान बजरडीहा जिवधीपुर निवासी सक्षम पटेल व आनंद चौहान और बृज इंक्लेव निवासी कुणाल पांडेय के रूप में हुई. अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.