वाराणसी, भदैनी मिरर। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा मंगलवार को ओरियाना हास्पिटल के प्रबंधक को हास्पिटल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट का निस्तारण मानक के अनुरूप नही किये जाने पर नोटिस जारी किया गया है. ओरियाना हास्पिटल द्वारा पालीथीन बैग में बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवायें, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल पैक कर डाला जा रहा है, जो जनसुरक्षा के दृष्टिगत कतई उचित नहीं है एवं अनुबंध का स्पष्ट उल्लघंन किया जा रहा है.
पाये जाने वाले सामन्य कूड़ों में प्रतिबंधित बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवायें, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल भी भेजा जा रहा है. इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त के द्वारा पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अन्तर्गत धारा 15(1) का पालन न करने पर पाँच साल की कैद या ₹ 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकत ह एवं इस प्रकार का अपराध जारी रखने पर ₹ पाँच हजार तक का जुर्माना प्रतिदिन लगाया जा सकता है तथा सात वर्ष का कारावास बढ़ाया जा सकता है के सम्बन्ध में ओरियाना हास्पिटल के प्रबंधक को कड़ा पत्र जारी किया गया है.
नगर आयुक्त द्वारा ओरियाना हास्पिटल के प्रबंधक को पत्र के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है कि स्वच्छता के प्रति नगर निगम द्वारा किये प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो कदापि उचित नहीं है. साथ ही संस्थान को इसकी पुनरावृत्ति न करने हेतु कहा गया है, अन्यथा कि स्थिति में नियमानसार कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी.