घर में घुसकर मारपीट-तोड़फोड़ करने के मामले में पत्नी-ससुर व सालों को मिली अग्रिम जमानत
20 जून 2023 का है पूरा मामला




वाराणसी,भदैनी मिरर। पति के घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने के मामले में पत्नी, ससुर व दो सालों को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) सपना शुक्ला की अदालत ने थाने, महाराष्ट निवासी पत्नी पारुल वर्मा, ससुर हरिदास वर्मा व दो सालों महेश वर्मा एवं मनीष वर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50- 50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी राजेश कुमार सेठ ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि के 20 जून 2023 को सुबह लगभग 11:15 बजे हरिदास वर्मा, उसकी पुत्री पारुल वर्मा व दो पुत्र महेश वर्मा एवं मनीष वर्मा परिवादी के घर में एक राय होकर घुस आये और घर में रखे सामान को तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान पारूल वर्मा शादी में मिले अपने सामान की मांग करने लगी तो प्रार्थी का पुत्र अभिषेक सेठ ने कहा कि तुम 03 मार्च 2023 को जब अपने मायके गयी थी तो अपना गहना, जेवरात व मेरी मां का भी सारा जेवरात व एक लाख रूपया नकद भी लेकर चली गयी हो और आलमारी लाकर की चाभी भी अपने साथ लेकर चली गयी तो हम लोग तुम्हारा सामान कहां से लाकर देगे।

इस पर महेश वर्मा, मनीष वर्मा व हरिदास वर्मा ने उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और घर में रखे फिज, टीवी व आलमारी को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त करने लगे। जिससे प्रार्थी का पचास हजार रूपये का नुकसान हुआ। साथ ही आरोपितों ने प्रार्थी की पत्नी उषा सेठ का बांह पकड़ कर खींच दिये व बाल पकड़ कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद सभी आरोपितों ने लात-घूंसो से प्रार्थी की पत्नी एवं पुत्र अभिषेक सेठ को भी बुरी तरह से मारेपीटे। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।


