
अधिवक्ता ने दर्ज कराया मुकदमा तो दरोगा ने भी वकील पर दर्ज करा दी FIR
लालपुर पुलिस चौकी में दरोगा अरविंद शर्मा की पिटाई और दुर्व्यवहार का मामला




15 जून को पुलिस चौकी में हुई थी घटना, 16 को वकील की तो 17 को दरोगा की दर्ज हो गई रिपोर्ट
वाराणसी, भदैनी मिरर। लालपुर-पांडेयपुर थाने की लालपुर चौकी पर पिछले दिनों अधिवक्ता की पिटाई के मामले में तत्कालीन चौकी प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो अब चौकी प्रभारी आदित्य सेन सिंह ने अधिवक्ता के खिलाफ सरकारी सम्पत्ति के नुकसान समेत विभिन्न धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराया है। दरोगा आदित्य की तहरीर पर गोइठहां निवासी अधिवक्ता अरविंद शर्मा के अलावा रवींद्र, शैलेंद्र राय और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।


चौकी प्रभारी की तहरीर के मुताबिक वह लालपुर चौकी में थे। उन्हें सूचना मिली कि सोयेपुर में जमीन विवाद हो रहा है। वह मौके पर गये और दोनों पक्षों को समझाकर उन्हें जमीन के कागजात समेत चौकी पर बुलाया। इसके बाद चौकी में एक पक्ष बक्सर (बिहार) के संतोष साहू जमीन का कागजात दिखा रहे थे। इसी दौरान अधिवक्ता अरविंद शर्मा साथियों संग बिना कागजात के आये। इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। मैं समझा रहा था, तभी अरविंद शर्मा, रविंद्र उर्फ बबलू, शैलेंद्र राय और 5-7 अन्य उग्र हो गये। उन्होंने उनकी वर्दी का स्टार नोच लिया। कालर पकड़कर बटन तोड़ दिये। वर्दी फाड़ते हुए गाली-गलौज करने लगे। जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने चौकी के अंदर रखी सरकारी सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद आवश्यक बल प्रयोग कर उन्हें बाहर निकाला गया। इस मामले में 17 जून को अधिवक्ता और उनके साथियों के खिलाफ दंगा, अपमान, चोट पहुंचाने से सम्बंधित गंभीरा धाराओं 191 (2), 121 (1), 221, 352, 351(2), 324(3), 122(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।


अब इसी मामले में गोइठहां कन्हईपुर निवासी अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा की ओर से एक दिन पहले यानी 16 जून को दरोगा आदित्य सेन सिंह और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज आदित्य सेन के खिलाफ अपराधिक बल प्रयोग कर चोट पहुंचाने से सम्बंधित धारा 115 (2), 352 और 251(2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अधिवक्ता ने तहरीर में बताया कि वह व्यक्तिगत परेशानी को लेकर लालपुर-पांडेयपुर थाना गये। वहां बताया गया कि आप सोयेपुर चौकी चले जाइए। वहां जाने पर चौकी इंचार्ज आदित्य सेन सिंह मिले। मैने अपनी समस्या बताई तो चौकी प्रभारी हमें गालियां देने लेगे और अकारण जानलेवा हमला कर दिया। कहने लगे कि तुम्हारी वकालत अंदर डाल देंगे। मौके पर मौजूद कुछ अधिवक्ताओ की मध्यस्थता से मारी जान बची। इस दौरा कुछ सिपाहियों ने मुझ पर लात-घूसे से हमला किया। आपको बता दें कि दरोगा की तहरीर में उसने अपने के लालपुर चौकी प्रभारी बताया है, जबकि अधिवक्ता की तहरीर में दरोगा को सोयेपुर चौकी प्रभारी बताया गया है।


